बिहार स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क कैलकुलेटर
नीचे दिए आंकड़े आधिकारिक बिहार सरकार चार्ट से हैं — न कि अन्य साइटों द्वारा छापे आम (और अक्सर गलत) आंकड़े। सटीक शुल्क देखने हेतु दस्तावेज़ चुनें।
Article 23 — बिहार में एक समान 6% + 2% — व्यावसायिक/आवासीय का भेद नहीं; केवल लिंग-आधारित समायोजन।
बिहार में शुल्क इस पर निर्भर करता है कि हस्तांतरण किससे किसको हो रहा है (संपत्ति के प्रकार पर नहीं)।
- स्टाम्प शुल्क (6%)₹0
- रजिस्ट्रेशन शुल्क (2%)₹0
- पंजीकरणअनिवार्य
- गणना लेन-देन मूल्य या न्यूनतम मूल्य रजिस्टर (MVR / सर्किल रेट) में से जो अधिक हो, उस पर होती है।
- बिहार में आवासीय बनाम व्यावसायिक की अलग दर नहीं है — दर केवल हस्तांतरण की दिशा (लिंग) से बदलती है।
✓ पंजीकरण योग्य दस्तावेज़ निष्पादन से 4 माह के भीतर प्रस्तुत करना होता है (§23); जुर्माने पर 4 माह और बढ़ाया जा सकता है (§25)। ऑनलाइन स्टाम्प शुल्क भुगतान पर 1% छूट (अधिकतम ₹2,000)।
Conveyance/Sale — Article 23; Gift — Article 33; Registration Act 1908 §17(1)(a). · केवल अनुमान — वर्तमान आधिकारिक अधिसूचना सत्यापित करें।
Official source: Bihar Registration Dept "Table of Stamp Duty & Registration Fee" (nibandhan.bihar.gov.in) + Registration Act 1908 & Indian Stamp Act (Bihar). Verified 2026-07-05; re-confirm the current notification before relying on it.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- क्या बिहार में 11-माह के रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है?
- नहीं। 11 माह या उससे कम (मासिक किराये वाला) अनुबंध पंजीकरण अधिनियम 1908 §17/§18 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से पंजीकृत नहीं कराना होता — अधिकतर लोग इसे नोटरी करा लेते हैं। पंजीकरण तभी अनिवार्य होता है जब अवधि एक वर्ष से अधिक हो।
- बिहार में दस्तावेज़ पंजीकृत कराने के लिए कितने दिन मिलते हैं?
- निष्पादन की तारीख से चार माह (पंजीकरण अधिनियम §23), जुर्माने पर चार माह और (§25)। कई वेबसाइटों पर दिया "30 दिन" गलत है।
- क्या बिहार परिवारजनों के लिए उपहार विलेख पर कम स्टाम्प ड्यूटी लेता है?
- नहीं। बिहार उपहार विलेख पर बिक्री विलेख के समान ही शुल्क लेता है (हस्तांतरण दिशा अनुसार 5.7% / 6.3% / 6%), कोई रक्त-संबंधी छूट नहीं। सस्ता पारिवारिक विकल्प सेटलमेंट डीड (3%) या पैतृक संपत्ति का बँटवारा (₹50 + ₹50) है।