पटना में ऑनलाइन रेंट एग्रीमेंट
पटना में एक सही 11-माह का रेंट एग्रीमेंट, ई-स्टाम्प के साथ आपके घर तक — सही बिहार स्टाम्प ड्यूटी के साथ, बिना उन गलत आंकड़ों के जो अन्य साइटें छापती हैं।
⚖️ लॉ फर्म नहीं · कानूनी सलाह नहीं · कोई अधिवक्ता-मुवक्किल संबंध नहीं
तथ्य, सही और उद्धृत
- 11-माह का अनुबंध अनिवार्य रूप से पंजीकृत नहीं कराना होता (पंजीकरण अधिनियम 1908 §17/§18) — पंजीकरण वैकल्पिक है।
- "किराये पर देने" पर स्टाम्प ड्यूटी कुल किराये का 0.5% (अनुच्छेद 35-A) — न कि "वार्षिक किराये का 1%/₹500" वाला भ्रम।
- यदि पंजीकरण कराते हैं तो निष्पादन से 4 माह मिलते हैं (§23) — न कि "30 दिन"।
पटना के लिए स्थानीय
पटना ज़िले की सेवा करने वाले सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में शामिल हैं: Patna Sadar (District Sub-Registrar), Danapur, Masaurhi, Barh, Paliganj, Fatuha. कौन सा लागू होगा यह संपत्ति के स्थान पर निर्भर करता है — हम सही कार्यालय की पुष्टि करते हैं और पंजीकरण की स्थिति में e-निबंधन अपॉइंटमेंट बुक करने में मदद करते हैं।
यह कैसे काम करता है
- 1. विवरण साझा करें
मालिक, किरायेदार, पता, किराया, जमा राशि और अवधि — हिन्दी या अंग्रेज़ी में, व्हाट्सएप या फ़ॉर्म पर।
- 2. हम ड्राफ्ट बनाते हैं
बिहार व्यवहार के अनुसार सही 11-माह का अनुबंध — आप प्रीव्यू देखते हैं।
- 3. SHCIL से ई-स्टाम्प
हम अधिकृत SHCIL संग्रह केंद्र से ई-स्टाम्प की व्यवस्था करते हैं — स्टाम्प शुल्क सरकारी पास-थ्रू है, अलग से दिखाया जाता है।
- 4. हस्ताक्षर व नोटरी
आधार ई-साइन या सत्यापित नोटरी से जुड़ें। (हम ड्राफ्ट व सुविधा देते हैं; स्वयं नोटरी नहीं करते।)
- 5. घर तक डिलीवरी
स्टाम्प्ड, हस्ताक्षरित प्रति पटना में आपके घर तक — व्हाट्सएप पर सॉफ्ट कॉपी सहित।
अपनी स्टाम्प ड्यूटी का अनुमान लगाएँ
Article 23 — बिहार में एक समान 6% + 2% — व्यावसायिक/आवासीय का भेद नहीं; केवल लिंग-आधारित समायोजन।
बिहार में शुल्क इस पर निर्भर करता है कि हस्तांतरण किससे किसको हो रहा है (संपत्ति के प्रकार पर नहीं)।
- स्टाम्प शुल्क (6%)₹0
- रजिस्ट्रेशन शुल्क (2%)₹0
- पंजीकरणअनिवार्य
- गणना लेन-देन मूल्य या न्यूनतम मूल्य रजिस्टर (MVR / सर्किल रेट) में से जो अधिक हो, उस पर होती है।
- बिहार में आवासीय बनाम व्यावसायिक की अलग दर नहीं है — दर केवल हस्तांतरण की दिशा (लिंग) से बदलती है।
✓ पंजीकरण योग्य दस्तावेज़ निष्पादन से 4 माह के भीतर प्रस्तुत करना होता है (§23); जुर्माने पर 4 माह और बढ़ाया जा सकता है (§25)। ऑनलाइन स्टाम्प शुल्क भुगतान पर 1% छूट (अधिकतम ₹2,000)।
Conveyance/Sale — Article 23; Gift — Article 33; Registration Act 1908 §17(1)(a). · केवल अनुमान — वर्तमान आधिकारिक अधिसूचना सत्यापित करें।
Official source: Bihar Registration Dept "Table of Stamp Duty & Registration Fee" (nibandhan.bihar.gov.in) + Registration Act 1908 & Indian Stamp Act (Bihar). Verified 2026-07-05; re-confirm the current notification before relying on it.
तैयार? ~5 मिनट में लाइव बनाएँ, या व्हाट्सएप पर पूछें।
अभी बनाएँ →व्हाट्सएप पर पाएँअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- क्या पटना में 11-माह का रेंट एग्रीमेंट बिना पंजीकरण के मान्य है?
- हाँ। पंजीकरण अधिनियम 1908 (§17/§18) के अनुसार, मासिक किराये वाली एक वर्ष या कम की लीज़ अनिवार्य रूप से पंजीकृत नहीं करानी होती, इसलिए सही ढंग से स्टाम्प और (आमतौर पर) नोटरी होने पर 11-माह का अनुबंध मान्य है। पंजीकरण तभी अनिवार्य है जब अवधि एक वर्ष से अधिक हो।
- बिहार में रेंट एग्रीमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी कितनी है?
- सामान्य "किराये पर देने" (अनुच्छेद 35-A) पर अवधि के कुल किराये का 0.5%, और पंजीकरण चुनने पर ही 2% रजिस्ट्रेशन शुल्क। प्रचलित "वार्षिक किराये का 1% या ₹500" और "एकमुश्त ₹1,000 रजिस्ट्रेशन" आधिकारिक बिहार चार्ट में नहीं हैं।
- पटना में मेरे क्षेत्र के लिए कौन सा सब-रजिस्ट्रार कार्यालय है?
- पटना ज़िले के कार्यालयों में शामिल हैं: Patna Sadar (District Sub-Registrar), Danapur, Masaurhi, Barh, Paliganj, Fatuha। क्षेत्राधिकार इस पर निर्भर करता है कि संपत्ति कहाँ है — हम सही कार्यालय की पुष्टि करते हैं और पंजीकरण की स्थिति में e-निबंधन अपॉइंटमेंट बुक करने में मदद करते हैं।
- क्या बिहार में किरायेदार पुलिस सत्यापन ज़रूरी है?
- मकान मालिकों से अपेक्षित है कि वे स्थानीय थाने या बिहार पुलिस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किरायेदार सत्यापन कराएँ। हम इसमें आपका मार्गदर्शन करते हैं।